“पहुंच को विनियमित करें, सुरक्षा गश्त रखें”, डॉक्टरों की सुरक्षा पर केंद्र की सलाह

डॉक्टरों की सुरक्षा

कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या, तथा उत्तराखंड और महाराष्ट्र में नर्सों के साथ बलात्कार सहित देश भर में इसी तरह की चौंकाने वाली घटनाओं को लेकर जनता में बढ़ते आक्रोश के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि वे “कार्यस्थल पर सुरक्षा के मुद्दे पर डॉक्टरों को आश्वस्त करने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं” स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें।

यह मामला 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का संदर्भ है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखे गए पत्र में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दो सप्ताह की समय-सीमा को रेखांकित किया गया है, तथा “स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए… तत्काल उपायों” की एक सूची प्रदान की गई है।

डॉक्टरों की अनुपस्थिति समाज के उन वर्गों को प्रभावित करती है जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, “हम सभी डॉक्टरों से ईमानदारी से अपील करते हैं… हम उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं। कृपया हम पर भरोसा करें, यही कारण है कि हमने इस मामले को (कलकत्ता) उच्च न्यायालय पर नहीं छोड़ा है।”

अपने आश्वासन के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का भी निर्देश दिया था; स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आदेश पिछले सप्ताह जारी किया।

कैबिनेट सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षित कार्य स्थितियों और भलाई पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

अदालत ने यह भी कहा था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली के एम्स समेत कई रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तब से “राष्ट्र के हित में और जन सेवा की भावना से” अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

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