आयकर विभाग द्वारा 27 जुलाई और 2 अगस्त, 2024 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई, 2024 तक 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे, जिनमें से लगभग 5 करोड़ 26 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए जा चुके थे। इसका मतलब है कि 27 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 के बीच 2.28 करोड़ (7.28 करोड़-5 करोड़) आईटीआर दाखिल किए गए। नतीजतन, जुलाई के अंतिम दिनों में दाखिल किए गए 2.28 करोड़ आईटीआर के लिए, आईटीआर को सत्यापित करने की समय सीमा 26 अगस्त से 30 अगस्त, 2024 के बीच है। इसलिए, यदि आपने इन तिथियों के बीच अपना आईटीआर जमा किया है और अभी तक इसे सत्यापित नहीं किया है, तो जुर्माना के साथ देरी से आईटीआर दाखिल करने से बचने के लिए इसे तुरंत करना महत्वपूर्ण है।
आयकर नियमों के अनुसार, आईटीआर-V (ऑफलाइन प्रक्रिया) के ई-सत्यापन या जमा करने की समय सीमा आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिन है।
CA ट्विंकल जैन ने कहा, “अगर इस (30 दिन) अवधि के भीतर ITR सत्यापित नहीं किया गया , तो इसे अमान्य माना जाएगा । इसका मतलब है कि इन ITR से जुड़े किसी भी कर रिफंड दावे पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और करदाता को फिर से ITR दाखिल करना पड़ेगा , जिसके परिणामस्वरूप कर रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है,”।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
आईटीआर दाखिल करने की तिथि | सत्यापन की अंतिम तिथि |
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जुलाई 27, 2024 | अगस्त 26, 2024 |
जुलाई 28, 2024 | अगस्त 27, 2024 |
जुलाई 29, 2024 | अगस्त 28, 2024 |
जुलाई 30, 2024 | अगस्त 29, 2024 |
जुलाई 31, 2024 | अगस्त 30, 2024 |
अगस्त 01, 2024 | अगस्त 31, 2024 |
अगस्त 02, 2024 | सितंबर 01, 2024 |
अगस्त 03, 2024 | सितंबर 02, 2024 |
आईटीआर की प्रोसेसिंग और टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर का सत्यापन क्यों जरूरी है?
दायर किए गए आईटीआर के सत्यापन के लिए 30 दिन की समय सीमा का जिक्र करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना ने कहा, “आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस समय अवधि की गणना 30वें दिन को शामिल करके की जाएगी। धारा 139(1) के तहत दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए। इसलिए अगर आईटीआर 31 जुलाई, 2024 को दाखिल किया जाता है, तो इसे 30 अगस्त, 2024 तक सत्यापित किया जाएगा।”
एएसएन एंड कंपनी के पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष नीरज कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां आपने आईटीआर ऑनलाइन दाखिल किया है, लेकिन सत्यापन के लिए आईटीआर-वी (ऑफलाइन प्रक्रिया) का इस्तेमाल किया है और यह फॉर्म आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के बाद जमा किया जाता है या सीपीसी तक पहुंचता है, तो इसे ऐसा माना जाएगा जैसे आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा, “इसलिए अधिनियम के तहत ITR को देर से दाखिल करने के सभी परिणाम भुगतने होंगे।”
अगर आपको आयकर रिफंड मिलना है, तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल किए बिना यह नहीं मिलेगा। अगर आप 31 जुलाई, 2024 तक ITR दाखिल करने से चूक गए हैं या 31 जुलाई, 2024 तक ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन 30 दिन की समय सीमा समाप्त होने से पहले इसे सत्यापित नहीं किया है, तो आप विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं। इसलिए, अगर आपने अपना ITR दाखिल कर दिया है, तो आपको 30 दिन की समय सीमा समाप्त होने से पहले इसे सत्यापित कर लेना चाहिए; अन्यथा, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और आपको कर रिफंड नहीं मिल सकता है।